नई दिल्ली। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और रॉबर्ट वाड्रा को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दाखिल चार्जशीट पर ट्रायल कोर्ट के संज्ञान लेने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. मामले की सुनवाई के दौरान रॉबर्ट वाड्रा की ओर से अदालत में दलील दी गई कि ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए. हालांकि प्रवर्तन निदेशालय ने इस मांग का कड़ा विरोध किया. जांच एजेंसी ने अदालत में कहा कि वाड्रा की याचिका की वैधता पर सवाल उठते हैं और इसमें कई महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया गया है.
ईडी ने अदालत को बताया कि मामले की जांच लंबी प्रक्रिया के बाद पूरी की गई है और पर्याप्त सबूतों के आधार पर चार्जशीट दाखिल की गई है. एजेंसी का कहना था कि ट्रायल कोर्ट द्वारा संज्ञान लेने की प्रक्रिया पूरी तरह कानून के मुताबिक हुई है, इसलिए उस पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं बनता.
दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फिलहाल ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया. अदालत के इस फैसले के बाद अब निचली अदालत में मामले की आगे की सुनवाई जारी रहेगी.
यह मामला लंबे समय से जांच एजेंसियों की जांच के दायरे में रहा है और इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी होती रही है. ईडी की चार्जशीट दाखिल होने के बाद यह मामला फिर चर्चा में आया था. अब हाईकोर्ट के ताजा फैसले को जांच एजेंसी के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, जबकि रॉबर्ट वाड्रा के लिए यह कानूनी मोर्चे पर बड़ा झटका माना जा रहा है.











