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2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया!

by National Agenda
August 4, 2026
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नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि भारत ने 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़ों को वापस लाया है. इनमें आतंकवादी, गैंगस्टर, वित्तीय और मादक पदार्थों के अपराधी, और हत्या, बलात्कार तथा बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण (पीओसीएसओ) अधिनियम के तहत वांछित अपराधी शामिल हैं.

इसके अलावा, मंत्रालय ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के कड़े प्रवर्तन के माध्यम से 2019 से 2016 के बीच भगोड़े अपराधियों की 17,874 करोड़ रुपये की संपत्ति भी जब्त की गई है. मंत्रालय ने कहा कि भारत से भागे आर्थिक अपराधियों से जुड़े मामलों में 18,762 करोड़ रुपये की राशि भी वापस की गई है.

मंत्रालय ने आगे कहा कि 2022 में कुल 40 रेड कॉर्नर नोटिस, 2023 में 100, 2024 में 107 और 2026 में 112 नोटिस जारी किए गए. 2025 में 182 नोटिस जारी किए जा चुके हैं और 2026 में अब तक 182 नोटिस जारी किए जा चुके हैं. इसमें यह भी कहा गया है कि पिछले तीन वर्षों में 501 भगोड़े अपराधियों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए गए हैं.

गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2009 से भारत वापस लाए गए 274 भगोड़ों में से, इस वर्ष जुलाई तक कुल 45 भगोड़ों को वापस लाया गया, जबकि 2025 में अब तक की सबसे अधिक संख्या 70 थी, 2024 में 43, 2023 में 37, 2022 में 40, 2021 में 23, 2020 में सात और 2019 में नौ भगोड़े वापस लाए गए थे.

ये सभी भगोड़े अपराधी धोखाधड़ी, वित्तीय अपराध, आतंकवादी गतिविधि, राष्ट्रविरोधी गतिविधि, नार्को टेरर, संगठित अपराध, गैंगस्टरों द्वारा जबरन वसूली, हत्या, डकैती, हिंसक अपराध, यौन अपराध, बलात्कार, पीओसीएसओ (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम), नशीले पदार्थ, एनडीपीएस (नशीली दवाएं और मनोरोगी पदार्थ), मादक पदार्थों की तस्करी, तस्करी, नकली मुद्रा, साइबर अपराध, प्रतिबंधित सामान, मानव तस्करी और अपहरण जैसे अन्य अपराधों में वांछित थे.

इन 274 भगोड़ों में से 62 भगोड़े हत्या, डकैती और हिंसक अपराध से जुड़े मामलों में वांछित थे. 53 यौन अपराधों, बलात्कार और पीओसीएसओ के अपराधों के लिए, 45 अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे. 42 संगठित अपराध, गैंगस्टरों और जबरन वसूली की गतिविधियों में अपनी भूमिका के लिए, 18 मानव तस्करी और अपहरण के अपराधों के लिए, 17 आतंकवादी गतिविधि, राष्ट्रविरोधी गतिविधि और नार्को टेरर में अपनी भूमिका के लिए, 16 नशीले पदार्थों, एनडीपीएस और मादक पदार्थों की तस्करी के अपराधों के लिए, 12 तस्करी, नकली मुद्रा, साइबर और प्रतिबंधित वस्तुओं में अपनी संलिप्तता के लिए; और नौ भगोड़े अपराधी धोखाधड़ी और वित्तीय अपराधों के लिए वांछित थे.

गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में, भारत ने भगोड़े अपराधियों के खिलाफ निर्णायक रुख अपनाते हुए 2019 से अब तक 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस भारत लाया है. भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया. गृह मंत्री शाह के मार्गदर्शन में, भारत ने भगोड़ों के खिलाफ एक एकीकृत, खुफिया-आधारित और प्रौद्योगिकी-संचालित मॉडल विकसित किया है, जिससे उनके खिलाफ सख्त उपाय करने और उनकी भारत वापसी को सुगम बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है.”

गृह मंत्रालय ने आगे कहा कि 2014 से पहले, भारत का प्रत्यर्पण ढांचा “पुराना” हो गया था और देश के केवल 37 देशों के साथ प्रत्यर्पण समझौते थे. आर्थिक भगोड़ों से निपटने या उनकी संपत्ति जब्त करने के लिए कोई समर्पित कानून भी नहीं था. मंत्रालय ने बताया कि 2004 से 2013 के बीच, भारत औसतन प्रति वर्ष केवल चार भगोड़ों का प्रत्यर्पण सुनिश्चित कर सका, जबकि 110 प्रत्यर्पण अनुरोध लंबित रहे. इसके अलावा, मंत्रालय ने कहा कि अपूर्ण दस्तावेज और धीमी प्रक्रिया के कारण प्रत्यर्पण प्रक्रिया बेहद जटिल हो जाती है, जिसके चलते अक्सर विदेशी अदालतें प्रत्यर्पण अनुरोधों को अस्वीकार कर देती हैं.

भारत के प्रत्यर्पण प्रयासों को दोहरी सजा और दोहरी आपराधिकता के सिद्धांतों सहित कानूनी और न्यायिक बाधाओं का भी सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर प्रत्यर्पण अनुरोध खारिज कर दिए गए. इसके अलावा, गृह मंत्रालय और अन्य विभागों के बीच प्रभावी समन्वय और एकीकृत रणनीति के अभाव ने प्रगति में बाधा डाली.

गृह मंत्रालय ने कहा, “भगोड़ों के बारे में जानकारी साझा करना, उनके स्थान का पता लगाना और रेड कॉर्नर नोटिस जारी करना भी धीमी गति से आगे बढ़ा. पिछली सरकारों में भगोड़ों को वापस लाने की राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव था. मोदी सरकार ने भगोड़ों के प्रत्यर्पण को ‘राष्ट्रीय प्राथमिकता’ बना दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप, केंद्रीय गृह मंत्री ने भगोड़ों के खिलाफ तीन-सूत्री रणनीति पर जोर दिया है. वैश्विक पहुंच, मजबूत समन्वय और कुशल कूटनीति.”

गृह मंत्रालय ने बताया कि अमित शाह ने भगोड़े अपराधियों के मुद्दे को देश की संप्रभुता, आर्थिक स्थिरता, कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा से अभिन्न रूप से जुड़ा मुद्दा बताया है। मंत्रालय के अनुसार, मोदी सरकार ने पीएमएलए को और अधिक सख्ती से लागू किया है, जिसके परिणामस्वरूप 2019 से 2026 के बीच भगोड़े अपराधियों से संबंधित 17,874 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है.

इसमें आगे कहा गया है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भगोड़ों का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने के अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को मजबूत करने के लिए एक विशेष वैश्विक अभियान केंद्र स्थापित किया है. इसमें यह भी बताया गया है कि यह केंद्र इंटरपोल के माध्यम से दुनिया भर की पुलिस एजेंसियों के साथ वास्तविक समय में समन्वय करता है, जिससे भगोड़ों का तेजी से पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने में मदद मिलती है.

सूचना के त्वरित आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने के लिए, गृह मंत्रालय ने कहा कि सीबीआई ने प्रत्येक राज्य के साथ-साथ सभी केंद्रीय जांच एजेंसियों में इंटरपोल संपर्क अधिकारी भी नियुक्त किए हैं, जिससे भगोड़ों की जांच में समन्वय और अंतरराष्ट्रीय सहयोग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि हाल के वर्षों में जारी किए गए इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिसों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है.

भगोड़े अपराधियों का पता लगाने के प्रयासों को मजबूत करने के लिए, मंत्रालय ने कहा कि फरार अपराधियों का भौगोलिक स्थान निर्धारित करने के लिए ऑपरेशन त्रिशूल शुरू किया गया था। इस पहल के तहत, इंटरपोल के सहयोग से, उपग्रह इनपुट, निगरानी और डिजिटल फुटप्रिंट विश्लेषण का उपयोग करके छिपे हुए भगोड़ों के स्थानों का पता लगाया गया.

कई भगोड़ों ने विदेश में रहते हुए अपने नाम या पहचान बदल ली थी. हालांकि, उन्नत प्रौद्योगिकी और प्रोफाइल मैपिंग के उपयोग से, भारतीय एजेंसियां ​​​​उनकी पहचान करने और उनका पता लगाने में सक्षम रहीं. प्रत्यर्पण की कार्यवाही में तेजी लाने के लिए प्रौद्योगिकी का भी उपयोग किया गया है, जिसमें अदालती सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग शामिल है, जिससे कानूनी प्रक्रिया को गति देने में मदद मिलती है.

अमेरिका से तहव्वुर हुसैन राणा का प्रत्यर्पण जटिल आतंकी मामलों को सुलझाने में भारत के दृढ़ संकल्प और उसके निरंतर कानूनी और राजनयिक प्रयासों का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है. जम्मू और कश्मीर से संबंधित मामलों में, विदेशों से भागे हुए अपराधियों का इस्तेमाल आतंकवाद, नशीले पदार्थों से जुड़े आतंकवाद और सीमा पार सहायता नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए किया जाता रहा है.

गृह मंत्रालय ने कहा कि भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाने में मिली सफलता संयोगवश नहीं, बल्कि विश्वसनीयता, गहन कानूनी तैयारी, निरंतर कूटनीतिक प्रयासों और लगातार अनुवर्ती कार्रवाई का परिणाम है.

बयान में बताया गया है, “घरेलू स्तर पर, यह प्रयास खुफिया ब्यूरो (आईबी), केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), अनुसंधान और विश्लेषण विंग (आर एंड एडब्ल्यू), राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), विदेश मंत्रालय (एमईए), नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), वस्तु एवं सेवा कर खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) और राज्य पुलिस बलों के बीच घनिष्ठ समन्वय द्वारा संचालित किया गया है. यह एक सच्चे ‘समग्र सरकारी’ दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसमें केंद्रीय और राज्य एजेंसियां ​​भगोड़े अपराधियों की वापसी सुनिश्चित करने और पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए घनिष्ठ समन्वय में काम करती हैं.”

जनवरी 2026 में खुफिया ब्यूरो (आईबी) के बहु-एजेंसी केंद्र (एमएसी) के तहत एक स्थायी फोकस समूह का गठन एक महत्वपूर्ण संस्थागत कदम है. भारत के भगोड़ा प्रबंधन ढांचे को मजबूत करने की दिशा में यह एक कदम है, और इसमें आगे कहा गया है, “यह समूह भगोड़े मामलों को प्राथमिकता देने, फाइलों को मानकीकृत करने, सूचनाओं की कमी को दूर करने, विदेशी भागीदारों के साथ निरंतर संपर्क सुनिश्चित करने और राज्य एजेंसियों द्वारा शुरू किए गए मामलों को राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है.” इसमें यह भी कहा गया है, “विदेश से सक्रिय भगोड़े निष्क्रिय मामले नहीं हैं – वे सक्रिय खतरे हैं जिनके लिए निरंतर, समन्वित और सक्रिय कार्रवाई की आवश्यकता है.”

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